प्रधानमंत्री वय वंदना योजना- (PVVY)
Pradhaanmantri Vaya Vandanaa Yojnaa
Pradhaanmantri Vaya Vandanaa Yojnaa (PVVY) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना – सरकार द्वारा शुरु की गयी एक पेंशन योजना है जो विशेष रूप से भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिये बनायी गयी है जिसका लाभ सीमित अवधि के बीच – 4 मई 2017 से 31 मार्च 2020 तक उठाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभ
Pradhaanmantri Vaya Vandanaa Yojnaa: Benefits
- इस योजना में 8% (प्रति वर्ष) का सुनिश्चित प्रतिफल प्रदान करती है।
- जिसका भुगतान मासिक रूप से 10 वर्षों तक किया जायेगा(जो 8.30% के प्रतिफल के बराबर होगा
- यह पेंशन की राशि पेंशन पाने वाले द्वारा चुनी गई अवधि के अनुसार जैसे मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक / वार्षिक रूप में 10 वर्ष की अवधि के दौरान देय है।
- इस योजना के तहत सेवा कर / जीएसटी से छूट दी गई है।
- इन 10 वर्ष की पॉलिसी की अवधि के अंत तक पेंशनर के जीवित रहने पर अंतिम पेंशन की किस्त के साथ पॉलिसी मूल्य भी देय होगा।
- आवश्यकता पड़ने पर पेंशन योजना के खरीद मूल्य का 75% तक को ऋण के रूप में पॉलिसी के 3 वर्षॉं के बाद लिया जा सकता है। ऋण के ब्याज को पेंशन की किस्तों से वसूला जायेगा और ऋण दावे की आय से वसूला जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत किसी आकस्मिक परिस्थिति अथवा स्वयं या पति-पत्नी के गंभीर बीमारी के इलाज के लिये समय से पहले इस योजना से निकलने का भी प्रावधान (सरेंंडर करने का अधिकार) है। ऐसा होने पर खरीद मूल्य का 98% वापस किया जाएगा।।
- इस अवधि के दौरान अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को खरीद मूल्य का भुगतान किया जायेगा
- पेंशन की अधिकतम सीमा एक पूरे परिवार के लिये है, परिवार में पेंशनभोगी, उसके पति/पत्नी और आश्रित शामिल हैं।
- योजना में वादे के अनुसार जो ब्याज पेंशनर को दिया जायेगा और वास्तविक अर्जित ब्याज एवम् कार्यप्रणाली सम्बंधित खर्चों को मिला के जो अंतरआयेगा भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जायेगा और निगम को उसकी भरपायी की जायेगी।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना: पात्रता की शर्तें और नियम
Pradhaanmantri Vaya Vandanaa Yojnaa: Eligibility- Terms and Conditions
न्यूनतम आयु: 60 वर्ष (पूर्ण)
अधिकतम आयु: कोई सीमा नहीं
पॉलिसी अवधि: 10 वर्ष
निवेश की सीमा: प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रु
न्यूनतम पेंशन: 1,000 / – प्रति माह
3,000 / – रुपये प्रति तिमाही
6,000 / – रुपये प्रति छमाही
12,000 / – रुपये प्रति वर्ष
अधिकतम पेंशन: 10,000 / – रुपये प्रति माह
30,000 / – रुपये प्रति तिमाही
60,000 / – रुपये प्रति छमाही
1,20,000 / – रुपये प्रति वर्ष
- अधिकतम पेंशन की सीमा एक संपूर्ण परिवार के लिए है।
- सारी पॉलिसियों के तहत इस योजना के तहत परिवार को दी जाने वाली पेंशन की कुल राशि अधिकतम पेंशन सीमा से अधिक नहीं होगी।
- इस योजना के अंतर्गत परिवार में पेंशनभोगी, उसके पति / पत्नी और आश्रित शामिल हैं।
- Pradhaanmantri Vaya Vandanaa Yojnaa (PVVY) को संचालित करने का एकमात्र विशेषाधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम(LIC) को दिया गया है।
- इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।
- जिसे ऑनलाइन खरीदने के लिए, http://www.licindia.in/pvvy पर क्लिक करेेंेंें।।
पेंशन भुगतान अंतराल Minimum Purchase Price Maximum Purchase Price
वार्षिक ₹. 1,44,578/- ₹. 7,22,892/-
अर्ध-वार्षिक ₹ . 1,47,601/- ₹ . 7,38,007/-
तिमाही ₹ . 1,49,068/- ₹. 7,45,342/-
मासिक ₹ . 1,50,000/- ₹. 7,50,000/-
- पेंशन भुगतान का अंतराल आप इन विकल्पों में से चुन सकते हैंं जैसे: मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक।
- पेंशन का भुगतान NEFT या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगा।
- आपके चुने हुए पेंशन भुगतान अन्तराल के हिसाब से ही आपकी पेंशन की पहली किस्त का भुगतान 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने के बाद किया जाएगा।
सरेंंडर वैल्यू (समर्पण राशि)
- असाधारण परिस्थितियों में आप समय से पहले इस पॉलिसी को समाप्त कर बाहर निकल सकते हैं।
- जैसे पेंशनभोगी को स्वयं या पति / पत्नी की किसी भी गंभीर / टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए धन की आवश्यकता होने पर।
- ऐसे मामलों में देय सरेंंडर वैल्यू / समर्पण मूल्य खरीद मूल्य का 98% होगा।
लोन / ऋण
- इस पॉलिसी मेंं लोन / ऋण की सुविधा है जो पॉलिसी के 3 वर्षों के पूरा होने के बाद ले सकते हैंं।
- अधिकतम ऋण खरीद मूल्य का 75% तक होगा। लोन राशि के लिए ब्याज की समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत ऋण के लिए, लागू ब्याज दर 10% प्रति वर्ष. ऋण की पूरी अवधि के लिए होगी जो अर्ध-वार्षिक अंतराल पर देय होगी।
- इस लोन का ब्याज पेंशन भुगतान की राशि में से काट लिया जायेगा, पेंशन भुगतान अंतराल के हिसाब से लगेगा।
- जबकि बचा हुआ लोन का ब्याज पॉलिसी समाप्ति पर पेंशनर को देय राशि(खरीद मूल्य) में से काटा जायेगा।
फ्री लुक पीरियड / नि: शुल्क निकास अवधि
- यदि कोई पॉलिसीधारक पॉलिसी के “नियम और शर्तों” से संतुष्ट नहीं है, तो वह पॉलिसी की प्राप्ति करनेे की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपनी आपत्ती का कारण बताते हुए पॉलिसी वापस कर सकता है।
- यदि यह पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी जाती है तब पॉलिसी प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर पॉलिसी में अपनी आपत्ती का कारण बताते हुए पॉलिसी वापस कर सकता है।
- फ्री लुक पीरियड के भीतर रिफंड की जाने वाली राशि स्टैम्प ड्यूटी, और पेंशन भुगतान के लिए शुल्क में कटौती यदि कोई शुल्क हो, तो के बाद पॉलिसीधारक द्वारा जमा की गई खरीद मूल्य राशि होगी।
अपवाद:
आत्महत्या: आत्महत्या की गणना पर पूर्ण खरीद मूल्य देय होगा